मंदसौर। अपर कलेक्टर श्री बीएल कोचले द्वारा बताया गया कि मानकुंवर बेवा की जमीन अनिल गुप्ता भू माफिया के कब्जे में थी। जिसका प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में चल रहा था। जिसका निराकरण कर मान मानकुंवर बेवा को उनकी जमीन का हक दिलाया गया है। ये प्रकरण अपीलार्थी मानकुंवर बेवा मनोहरसिंह राजपूत , निवासी रिस्थल तहसील सीतामउ, जिला मंदसौर के द्वारा एक अपील आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 08 मप्र समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हडपने संबंधी कुचक्रो से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के तहत रिस्पा. के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड - मंदसौर के प्रकरण कमांक 141 / बी - 121 / 2014 - 15 में आदेश दिनांक 29.07.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया। यह की मानकुंवर विधवा है, उनके कोई पुत्र व पुत्री नहीं है। निवास को भी कोई मकान नहीं है। निर्वाह के लिए कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। यह पीपलखूंटा, तहसील मंदसौर के निवासी हैं। इनकी जो जमीन है उनके खुद के आधिपत्य की है। जो भूमि है यह मान कुमार के परिवार की थी। जिसको भूमाफियाओं के द्वारा एनकेएन प्राप्त कर लिया गया था। ये माफिया इनकी जमीन को हड़प करना चाहते थे। इस प्रकरण की विवेचना के आधार पर मानकुंवर बेवा, मनोहरसिंह राजपूत, निवासी रिस्थल कयामपुर तहसील सीतामउ जिला मंदसौर के द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 08 मप्र समाज के कमजोर वगों के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हडपने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 का स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड - मंदसौर का प्रश्नगत 29/7/19 का आदेश निरस्त किया जाता है। साथ ही अपीलार्थी मानकुंवर बेवा, मनोहर सिंह राजपूत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों का उधार लेने वालों के भूमि हड़पने संबंधी को कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ती अधिनियम 1976 स्वीकार किया जाकर। गांव पीपलखूंटा स्थित प्रश्नाधीन भूमि विक्रय पत्र ए /1166/ 22 जुलाई 2015 को शून्य घोषित किया जाता है। प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेख में इनका नाम इंद्राज किया जाता है। वह भूमि पर इनका कब्जा तत्काल दिलाया जाता है।
भूमाफिया अनिल गुप्ता के चंगुल से छुड़वाई जमीन